गुरुवार, 4 जून 2026

तम्बाकू नियंत्रण कानून के अनुपालन हेतु जिला प्रशासन का सघन जांच अभियान, 05 प्रतिष्ठानों पर की गई कार्रवाई

📅 04 जून, 2026 | 📍 सरायकेला थाना क्षेत्र

मुख्य बिंदु

  • जिला प्रशासन द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के अनुपालन हेतु विशेष अभियान चलाया गया।
  • लगभग 20 दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
  • 05 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए ₹2,800 का अर्थदंड वसूला गया।
  • विद्यालयों के आसपास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर विशेष निगरानी।

विशेष जांच एवं निरीक्षण अभियान

उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) की जिला टीम द्वारा संयुक्त रूप से सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत विशेष जांच एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA-2003), झारखंड संशोधित अधिनियम-2021, पीईसीए-2019 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की जांच की गई।

20 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 05 पर कार्रवाई

जांच के क्रम में पुराना बस स्टैंड, सरायकेला एवं आसपास के क्षेत्रों में लगभग 20 दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान कार्रवाई

  • लगभग 20 दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की जांच।
  • 05 प्रतिष्ठानों में नियमों का उल्लंघन पाया गया।
  • कुल ₹2,800 का अर्थदंड वसूला गया।
  • भविष्य में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश।

कोटपा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई।

विद्यालयों के आसपास बिक्री पर विशेष निगरानी

अभियान के दौरान शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया।

जहां भी तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पाई गई, संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम की धारा 6(ख) के तहत कार्रवाई की गई तथा भविष्य में विद्यालयों के आसपास तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया गया।

होटल एवं प्रतिष्ठानों के लिए निर्देश

'नो स्मोकिंग एरिया' सूचना-पट्ट अनिवार्य

जिला टीम ने सभी होटल मालिकों एवं प्रबंधकों को अपने प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानक के अनुरूप "गैर धूम्रपान क्षेत्र (No Smoking Area)" संबंधी सूचना-पट्ट, पोस्टर अथवा दीवार लेखन अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।

ऐसा नहीं पाए जाने पर कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत नियमानुसार जुर्माना लगाया जा सकता है।

खुली सिगरेट बिक्री पर जागरूकता

जिला प्रशासन ने दुकानदारों एवं आम नागरिकों को जागरूक करते हुए बताया कि खुली सिगरेट की बिक्री पैकेट पर प्रदर्शित वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी एवं चित्रात्मक संदेशों के उद्देश्य का उल्लंघन है।

अतः तम्बाकू उत्पादों की बिक्री निर्धारित नियमों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही की जानी चाहिए।

सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों एवं न्यायालय परिसरों के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान अथवा तम्बाकू उत्पादों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू सेवन कर गंदगी फैलाने एवं कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना लगाया जा सकता है।

स्वस्थ समाज निर्माण की दिशा में प्रयास

जिला प्रशासन युवाओं को तम्बाकू एवं नशे की लत से दूर रखने तथा स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी अनुपालन हेतु नियमित रूप से निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान संचालित कर रहा है।

निरीक्षण अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) की टीम तथा स्थानीय पुलिस बल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

निष्कर्ष

तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी अनुपालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया यह विशेष अभियान जनस्वास्थ्य की सुरक्षा एवं युवाओं को नशे की लत से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान निरंतर जारी रहेंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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