Foster Care योजना : परिवार विहीन बच्चों को मिलेगा नया सहारा
सरायकेला-खरसावां में Foster Care योजना के लिए आवेदन शुरू
झारखंड के सरायकेला-खरसावां में परिवार विहीन एवं जरूरतमंद बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए “फोस्टर केयर (Foster Care)” योजना संचालित की जा रही है। यह योजना मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण सेवाएं योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को पारिवारिक वातावरण, प्यार, सुरक्षा और बेहतर देखभाल उपलब्ध कराना है जिनके माता-पिता नहीं हैं या किसी कारणवश उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं।
इस योजना के तहत बच्चों को अस्थायी रूप से इच्छुक परिवारों के साथ जोड़ा जाता है, ताकि उन्हें सुरक्षित और पारिवारिक माहौल मिल सके। बच्चे 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक या गोद लिए जाने तक फोस्टर परिवार के साथ रह सकते हैं।
Foster Parents बनने के लिए पात्रता
1. निवास
- पति-पत्नी भारतीय नागरिक होने चाहिए।
- आवेदक झारखंड के स्थायी निवासी हों।
2. चरित्र
- आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
3. आयु सीमा
| बच्चों की आयु | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु |
|---|---|---|
| 6 वर्ष से 12 वर्ष तक | 35 वर्ष | 55 वर्ष |
| 12 वर्ष से 18 वर्ष तक | 35 वर्ष | 60 वर्ष |
किन बच्चों को मिलेगा लाभ
- 06 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे।
- ऐसे बच्चे जो वर्तमान में संस्थान या देखरेख केंद्र में रह रहे हैं और जिन्हें पारिवारिक संरक्षण की आवश्यकता है।
आवेदन प्रक्रिया
जो इच्छुक व्यक्ति Foster Care योजना का लाभ लेना चाहते हैं या किसी बच्चे को आश्रय देना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए कार्यालयों से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।
संपर्क सूत्र
जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां
📞 7004744927
बाल कल्याण समिति, सरायकेला-खरसावां
📞 9973816202

