सोमवार, 8 जून 2026

आदित्यपुर थाना क्षेत्र में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत संयुक्त जांच अभियान, नियमों के अनुपालन के दिए गए निर्देश

📅 08 जून, 2026 | 📍 आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावां

मुख्य बिंदु

  • तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत संयुक्त जांच अभियान चलाया गया।
  • लगभग 14 दुकानों का निरीक्षण कर नियमों की जानकारी दी गई।
  • शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी कार्यालयों के आसपास तम्बाकू बिक्री पर विशेष निगरानी।
  • होटलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर "गैर धूम्रपान क्षेत्र" सूचना-पट्ट लगाने के निर्देश।

संयुक्त जांच अभियान संचालित

उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां के निर्देशानुसार आदित्यपुर थाना क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA-2003), झारखंड संशोधित अधिनियम-2021, PECA-2019 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुपालन की जांच हेतु संयुक्त अभियान चलाया गया।

अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुबीर रंजन एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के जिला परामर्शी श्री अशोक यादव द्वारा किया गया।

14 दुकानों का किया गया निरीक्षण

जांच के दौरान आदित्यपुर थाना क्षेत्र की लगभग 14 दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में संचालित दुकानों की विशेष रूप से जांच की गई।

विद्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों के आसपास बिक्री पर रोक

दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी कार्यालयों के आसपास तम्बाकू उत्पाद अथवा अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं की जाए।

निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को कोटपा अधिनियम, 2003 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।

होटलों में "गैर धूम्रपान क्षेत्र" सूचना-पट्ट अनिवार्य

जिला परामर्शी, एनटीसीपी द्वारा सभी होटल संचालकों एवं प्रबंधकों को अपने प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप "गैर धूम्रपान क्षेत्र (No Smoking Area)" संबंधी सूचना-पट्ट एवं दीवार लेखन प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।

धारा-4 के तहत जुर्माने का प्रावधान

सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कोटपा अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है।

खुली सिगरेट बिक्री पर भी जताई चिंता

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुबीर रंजन ने बताया कि शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों एवं न्यायालय परिसरों के 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित है।

उन्होंने कहा कि खुली सिगरेट की बिक्री तम्बाकू उत्पादों पर प्रदर्शित स्वास्थ्य चेतावनी संबंधी प्रावधानों की भावना के विपरीत है। इसलिए विक्रेताओं को पैकेटबंद उत्पादों के निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

स्वस्थ समाज निर्माण की दिशा में प्रयास

युवाओं को नशे से दूर रखने का उद्देश्य

जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा नियमित जांच एवं जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की लत से दूर रखा जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि तम्बाकू नियंत्रण संबंधी कानूनी प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे।

अभियान में उपस्थित अधिकारी

इस अवसर पर आदित्यपुर थाना के पुलिसकर्मी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) की टीम तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

निष्कर्ष

आदित्यपुर थाना क्षेत्र में संचालित संयुक्त जांच अभियान का उद्देश्य तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना, युवाओं को नशे की लत से बचाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को मजबूत करना है। जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता एवं प्रवर्तन दोनों स्तरों पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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